20.1 C
Delhi
Saturday, March 15, 2025

आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत, कहा– यह अंतिम मौका

Date:

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जून तक ऑफिस खाली करने को कहा था। कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया था कि जिस जमीन पर ऑफिस है वह दिल्ली हाई कोर्ट को उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए उसे आवंटित की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त का वक्त दिया जाता है। इससे पहले सिंघवी ने अपनी दलील पेश की और समय बढ़ाने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया कि उन्हें दफ्तर खाली करने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए और 10 अगस्त तक के लिए समय देने की मांग की गई।

आखिरी मौका दिया गया

इस पर बेंच ने साफ किया है कि इसके लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर खाली कर कब्जा सौंपना होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने दफ्तर को खाली करें क्योंकि वह जमीन दिल्ली ज्यूडिशरी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई थी। तब चीफ जस्टिस की बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि आने वाले दिनों में आम चुनाव होने हैं इसके मद्देनजर हम AAP को 15 जून तक का वक्त देते हैं।

Author

Latest stories

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here